भीलवाड़ा । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है तथा मतदान दिवस एवं उसके पूर्व दिवस (25 एवं 26 अप्रैल) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी रहेगा।