उपखंड अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय में 15 दिवस का समय दिए जाने का आदेश दिया है इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को 15 दिन के लिए रोक दी गई है। लेकिन तालाब के भीतर बनी हुई कच्ची सड़कों को जेसीबी मशीन के द्वारा पाटा जा रहा है। एनजीटी के अतिक्रमण हटाने के आदेश एक बार फिर से हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं