जिंदल की अवैध ब्लास्टिंग के सम्बंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया
जिंदल की अवैध ब्लास्टिंग के सम्बंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया
जिंदल की अवैध ब्लास्टिंग के सम्बंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन
ब्लास्टिंग से टूटे मकानों का मुवावजा दिलाने मांग की
अन्याय के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना देने की चेतावनी
भेरूलाल माली
भीलवाडा। जिंदल सा लिमिटेड के द्वारा अवैध ब्लास्टिंग के सम्बंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।ज्ञापन में बताया कि जिले के ग्राम जालिया कि सरहद में जिंदल शा लिमिटेड द्वारा माइनिंग चलाई जा रही है जिसमे अवैध ब्लास्टिंग की जाती है ।जिससे स्थानीय निवासी d रहे है। मकानों में दरारें आ रही है और कई बार घरो पर भी 2 से 5 किलो तक के पत्थर आकर गिरे है।ग्रामीण दहशत में है। गांव वालों के चोटे भी आई है।इस सम्बन्ध में बनेड़ा थाने में मुगदमा भी दर्ज हे । महात्मा ज्योतिबा फुले जाग्रति मंच के प्रदेश महासचिव कन्हैया लाल माली ने बताया कि जिंदल शा लिमिटेड द्वारा ग्राम जलिया की सरहद में माइनिंग चलाई जा रही है।माइनिंग पॉइंट और खेतों की दूरी करीब 100 फिट है और गांव की दूरी करीब 250 मीटर है।माइनिंग में अवैध ब्लास्टिंग की जाती है ।जिससे आम नागरिक प्रभावित हो रहे है। मकानों में दरारें आ रही है और कई बार घरो पर भी 2 से 5 किलो तक के पत्थर आकर गिरे है। गांव वालों के चोटे भी आई है।इस सम्बन्ध में बनेड़ा थाने में मुगदमा भी दर्ज हे ।
और उन्होंने बताया कि दिनांक 28 मई को करीब 1:.30 बजे लापिया प्वाइंट पर अवैध ब्लास्टिंग की गई हे जिससे हाल ही में जालियां गांव के ही किसान हीरालाल रैबारी के मकान कि दीवार टूटकर धराशायी हो गई है गनीमत यह रही कि वहाँ पर उस समय दीवार के सहारे कोई व्यक्ति या पशु धन नही था अन्यथा कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती थी।हादसे की सूचना प्रशासन को दे दी गई।लेकिन सूचना के बाद भी उस दिन प्रशासन घटना स्थल पर नही पहुचा। घटना के दूसरे दिन पुलिस प्रशासन की टीम और माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुची और मौका मुवायना किया। लेकिन प्रशासन की कार्यवाही से ग्रामीण सन्तुष्ट नही हुए ।ग्रमीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्री पहुचे।
और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जिंदल कम्पनी द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग के सम्बंध में A D J 2 कोर्ट भीलवाड़ा द्वारा दिसम्बर 2017 से रोक के आदेश है। अवैध ब्लास्टिंग को लेकर कोर्ट ने राजस्थान राज्य जरिये जिला कलैक्टर भीलवाडा, तहसीलदार, खान अभियंता एव भू विज्ञान विभाग आजाद नगर भीलवाड़ा और जिंदल शा.लिमिटेड को पाबंद कर रखा हैं। लेकिन कम्पनी द्वारा आदेशों कि अवहेलना की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा अवैध ब्लास्टिंग के बारे में पूर्व में भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक अवैध ब्लास्टिंग बंद नही की गई। ज्ञापन में ग्रामवासियो द्वारा ब्लास्टिंग से टूटे मकानों का उचित मुवावजा दिलाकर राहत प्रदान कराने मांग की।उन्होंने यह भी कहा कि जिंदल शा की अवैध ब्लास्टिंग नहीं रुकी तो ग्रामीणों द्वारा किसानो के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जयपुर विधानसभा के बाहर धरना दिया जाएगा।
इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले जाग्रति मंच के जिला अध्यक्ष धनराज माली,हीरा लाल रेबारी,मुकेश रेबारी,धना लाल रेबारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।
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