डॉ विष्णु दयाल मीणा ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में फिर से राजस्थान सरकार के अवमानना याचिका दायर कराई।
डॉ विष्णु दयाल मीणा ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में फिर से राजस्थान सरकार के अवमानना याचिका दायर कराई।
शाहपुरा सीएमएचओ मामला
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया।
महावीर मीणा
शाहपुरा । डॉ विष्णु दयाल मीणा को राज्य सरकार ने दिनांक 22 फरवरी 2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा के पद पर पदोन्नति प्रदान की। 23 फरवरी 2024 को डॉक्टर विष्णु दयाल मीणा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा के पद पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, 15 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीना को डिप्टी सीएमएचओ शाहपुरा के पद पर नियुक्त कर दिया। पदावन्नति होने पर डॉ विष्णु दयाल मीणा ने उच्च न्यायालय जोधपुर सिविल रिट पिटीशन कराई। माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय ने दिनांक 9 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार के पद अवनति आदेश को खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि डा. विष्णु दयाल मीणा को सीएमएचओ को पदोन्नति के आदेश के अनुसार नियमित रूप शाहपुरा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर ही नियुक्ति रहेगी।एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संपूर्ण अधिकारों के साथ पद पर स्थापित किया जाए।माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की राज्य सरकार के द्वारा अवमानना करने पर डॉ विष्णु दयाल मीणा ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में फिर से राजस्थान सरकार के अवमानना याचिका दायर कराई। इस पर माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश रेखा बोराणा के खंडपीठ ने राज्य सरकार को 7 दिन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा के पद पर डॉ विष्णु दयाल मीणा को पद प्रतिष्ठित करें।आपको बता दें कि शाहपुरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर वर्तमान में डॉक्टर घनश्याम चावला लगे हुए हैं। न्यायालय के आदेश पर डॉ विष्णु दयाल मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।
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