भीलवाडा जिले में प्रचण्ड गर्मी (तापमान) के दृष्तिगत योजनान्तर्गत कार्यों का समय परिवर्तन कर नरेगा कार्य का समय अब प्रातः 5ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक (विश्राम काल रहित) किया गया
भीलवाडा जिले में प्रचण्ड गर्मी (तापमान) के दृष्तिगत योजनान्तर्गत कार्यों का समय परिवर्तन कर नरेगा कार्य का समय अब प्रातः 5ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक (विश्राम काल रहित) किया गया
प्रचण्ड गर्मी के दृष्टिगत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय में किया परिवर्तन
नरेगा कार्य का समय अब प्रातः 5ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक रहेगा
भीलवाड़ा। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यों का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे (विश्राम काल रहित) करने के निर्देश जारी किये गये थे। परन्तु राज्य सहित भीलवाडा जिले में प्रचण्ड गर्मी (तापमान) के दृष्तिगत योजनान्तर्गत कार्यों का समय परिवर्तन कर नरेगा कार्य का समय अब प्रातः 5ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक (विश्राम काल रहित) किया गया है।
अति0 आयुक्त (प्रथम), ईजीएस जुगल किशोर मीणा ने यह जानकारी देकर बताया कि नरेगा योजनान्तर्गत यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह किये गये कार्य की माप, मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने व समूह मुखिया के हस्ताक्षर उपरान्त प्रातः 10ः30 बजे के पश्चात (एनएमएमएस की निर्धारित प्रकियानुसार दूसरी पारी की हाजिरी अंकन उपरांत) कार्य स्थल छोड़ सकता है।
यह व्यवस्था आगामी 15 जुलाई, तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरान्त कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर से निर्धारित किया जा सकेगा।
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