मानक कटौती 50000 व आयकर अधिनियम की धारा 87 A की 5 लाख तक छूट की गणना सहित 5.5 लाख से ज्यादा संभावित वार्षिक पेंशन आय वाले सेवानिवृत्त पेंशनर IFPMS 20 पोर्टल पर Log in using user ID से Tax Declaration पर जाकर आयकर की Old Tax Regime चुन सकते हैं एवं विभिन्न धाराओं में आयकर छूट का प्रस्तावित विवरण दे सकते है।
🌹IFPMS पोर्टल पर "Tax Declaration" के संबंध में जानकारी 🌹
🚩मानक कटौती 50000 व आयकर अधिनियम की धारा 87 A की 5 लाख तक छूट की गणना सहित 5.5 लाख से ज्यादा संभावित वार्षिक पेंशन आय वाले सेवानिवृत्त पेंशनर IFPMS 20 पोर्टल पर Log in using user ID से Tax Declaration पर जाकर आयकर की Old Tax Regime चुन सकते हैं एवं विभिन्न धाराओं में आयकर छूट का प्रस्तावित विवरण दे सकते है।
🚩अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को घोषित करने और उस पर आयकर कटौती करवाने की सुविधा इस वर्ष नहीं दी जा रही है, इसलिए इस पर देय आयकर की कटौती बैंक आदि से ही करवानी होगी और/या खुद ही चालान से आयकर जमा करवाना होगा।
🚩परिवार पेंशनर को Tax Declaration नहीं देना है। उनको अपने स्तर पर ही देय आयकर, चुनी हुई Tax Regime के अनुसार चुकाना होगा।
🚩पोर्टल बंद होने तक जो सेवानिवृत्त पेंशनर Old Tax Regime नहीं चुनेंगे उनके (7.5 लाख से अधिक की वार्षिक पेंशन आय वालों के) आयकर की New Tax Regime से ही आयकर गणना करके TDS काटा जाएगा।
Comments 0